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बच्चों की मौत के बाद झारखंड में तीन कफ सिरप बैन, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए आदेश

रांची : मध्य प्रदेश और राजस्थान में खांसी की दवा पीने से बच्चों की मौत के मामले सामने आने के बाद झारखंड सरकार ने त्वरित कदम उठाते हुए राज्य में तीन कफ सिरप — कोल्ड्रिफ, रेसपीफ्रेश और रीलाइफ — पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब इन दवाओं की बिक्री और इस्तेमाल राज्य में पूरी तरह


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रांची : मध्य प्रदेश और राजस्थान में खांसी की दवा पीने से बच्चों की मौत के मामले सामने आने के बाद झारखंड सरकार ने त्वरित कदम उठाते हुए राज्य में तीन कफ सिरप — कोल्ड्रिफ, रेसपीफ्रेश और रीलाइफ — पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब इन दवाओं की बिक्री और इस्तेमाल राज्य में पूरी तरह गैरकानूनी होगा।

औषधि नियंत्रण निदेशालय ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी कर सभी सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, निजी क्लीनिकों, दवा दुकानों और चिकित्सकों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि इन सिरप का उपयोग तुरंत बंद कर दिया जाए।

जांच में सामने आया कि इन सिरप में डायइथिलीन ग्लाइकोल (DEG) नामक खतरनाक रसायन की मात्रा तय सीमा से अधिक है। मध्य प्रदेश की सरकारी लैब में हुई जांच में यह तथ्य उजागर हुआ, जिसके बाद दोनों राज्यों में 14 बच्चों की मौत की पुष्टि हुई। इसी के बाद झारखंड ने एहतियाती कदम उठाते हुए इन सिरप को बैन कर दिया।

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स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने कहा कि राज्य में प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री या इस्तेमाल करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी जिलों के औषधि निरीक्षकों को मेडिकल दुकानों पर विशेष जांच अभियान चलाने, नमूने एकत्र करने और जहां भी प्रतिबंधित सिरप मिले, उन्हें जब्त व नष्ट करने का निर्देश दिया गया है।

प्रतिबंधित सिरप की सूची

कोल्ड्रिफ – श्रीसन फार्मास्युटिकल्स, तमिलनाडु (बैच नंबर: SR-13)

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रेसपीफ्रेश – रेडनेक्स फार्मा, गुजरात (बैच नंबर: R01GL2523)

रीलाइफ – शेप फार्मा, गुजरात (बैच नंबर: LSL25160)

इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ड्रग केमिस्ट एसोसिएशन को भी इन सिरप को चिकित्सकीय परामर्श में शामिल न करने की हिदायत दी गई है। विभाग ने जिलों को निर्देश दिया है कि बाजार में इन दवाओं की उपलब्धता पर सख्त निगरानी रखी जाए और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाए।

 

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