नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उस नोटिफिकेशन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसमें दावा किया जा रहा था कि केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक (SBI) भी शामिल है, में हर शनिवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। PIB Fact Check ने इस दावे को फर्जी बताया है।
वायरल तस्वीर में 30 सितंबर 2026 की तारीख के साथ वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग की ओर से कथित अधिसूचना दिखाई गई है। इसमें S.O. 4275(E) नंबर का इस्तेमाल करते हुए दावा किया गया है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 के तहत सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में प्रत्येक शनिवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
PIB Fact Check के मुताबिक, वित्त मंत्रालय ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। यानी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह दस्तावेज आधिकारिक सरकारी अधिसूचना नहीं है।
अभी क्या है बैंकों में शनिवार की छुट्टी का नियम?
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में फिलहाल हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को सार्वजनिक अवकाश रहता है। केंद्र सरकार की ओर से 2015 में यह व्यवस्था लागू की गई थी। बाकी शनिवार बैंकिंग सेवाओं के लिए कार्यदिवस बने हुए हैं। वित्त मंत्रालय ने सितंबर 2026 में भी अपनी आधिकारिक सूचना में दूसरे और चौथे शनिवार की छुट्टी तथा बाकी शनिवार को बैंकिंग सेवाओं के लिए उपलब्ध रहने की बात स्पष्ट की है।
दरअसल, बैंक कर्मचारियों की ओर से लंबे समय से पांच दिवसीय बैंकिंग सप्ताह लागू करने की मांग की जा रही है। सितंबर 2026 में भी इस मांग को लेकर बैंक यूनियनों की ओर से हड़ताल का आह्वान किया गया था। लेकिन मांग और प्रस्तावित व्यवस्था को सरकारी अधिसूचना के जरिए लागू कर दिए जाने में अंतर है।
ऐसे में वायरल नोटिफिकेशन के आधार पर यह दावा करना कि अब से हर शनिवार बैंक बंद रहेंगे, सही नहीं है।
ग्राहकों के लिए जरूरी बात
बैंक ग्राहक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे ऐसे नोटिफिकेशन पर भरोसा करने के बजाय बैंक की आधिकारिक सूचना, RBI या वित्त मंत्रालय की वेबसाइट से छुट्टी की जानकारी की पुष्टि करें।





