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झारखंड में सख्ती: सार्वजनिक स्थान पर शराब पी तो लगेगा भारी जुर्माना, पहली बार 5 हजार तो तीसरी बार देना होगा 1 लाख तक जुर्माना

डेस्क: झारखंड में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के लिए अब मुसीबत बढ़ने वाली है। राज्य सरकार ने ऐसे मामलों पर कड़ा रुख अपनाया है। नए प्रावधान के तहत अगर कोई व्यक्ति पहली बार पब्लिक प्लेस यानी सार्वजनिक स्थल पर शराब पीते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर 5 हजार रुपये का जुर्माना

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By SamridhSamachar Desk Jun 13, 2025 Jun 13 52 Views
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डेस्क: झारखंड में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के लिए अब मुसीबत बढ़ने वाली है। राज्य सरकार ने ऐसे मामलों पर कड़ा रुख अपनाया है। नए प्रावधान के तहत अगर कोई व्यक्ति पहली बार पब्लिक प्लेस यानी सार्वजनिक स्थल पर शराब पीते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।

 

वहीं दूसरी बार उल्लंघन करने पर 20 हजार रुपये तक का जुर्माना देना होगा। इतना ही नहीं, अगर कोई तीसरी बार या बार-बार इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उस पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

 

सरकार का कहना है कि इस सख्ती का मकसद सार्वजनिक स्थानों की गरिमा बनाए रखना और सामाजिक माहौल को सुरक्षित रखना है। यह नियम सार्वजनिक स्थानों पर शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बेहद अहम माना जा रहा है।

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प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं, आमजन से अपील की गई है कि वे सहयोग करें और नियमों का पालन करें।

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