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बिना कैश मेमो के ज्यादा दाम में बेचा जा रहा था खाद्यान्न, धनवार थाना में मामला दर्ज

गिरिडीह : जिले के धनवार थाना क्षेत्र में गुरुवार को राशन की जमाखोरी और कालाबाजारी के आरोप में दो किराना दुकानदारों के ऊपर मामला दर्ज किया गया है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी विद्याभूषण राम के आवेदन पर मामला दर्ज किया गया है। पहले आवेदन में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने लिखा है कि 26 मार्च को दोपहर


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गिरिडीह : जिले के धनवार थाना क्षेत्र में गुरुवार को राशन की जमाखोरी और कालाबाजारी के आरोप में दो किराना दुकानदारों के ऊपर मामला दर्ज किया गया है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी विद्याभूषण राम के आवेदन पर मामला दर्ज किया गया है।

पहले आवेदन में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने लिखा है कि 26 मार्च को दोपहर 12 बजे मिली सूचना पर पुलिस बल के साथ सिनेमा हॉल रोड स्थित राशन दुकान में पुलिस बल के साथ जांच किया। इस दौरान बंटी केडिया के जेनरल स्टोर में मुकेश पासवान से अधिक मूल्य लिया गया। दुकानदार के द्वारा आटा, सरसों तेल, दाल का मूल्य 288 रुपया लिया गया। जिसका कैश मेमो नहीं दिया गया। जो कालाबाजारी का घोतक है। आवेदन पर धनवार थाना में कांड संख्या 58/2020 दर्ज किया गया है।

वहीं दूसरे आवेदन में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने लिखा है कि 26 मार्च को 1.30 बजे सूचना मिली कि धनवार बाजार गांधी चौक किराना दुकान में आवश्यक वस्तुओं का अधिक मूल्य में विक्रय किया जा रहा है। सूचना पाकर थाना से बल लेकर दामोदर साव के दुकान का जांच किया। मौके पर दुकानदार के उपस्थिति में उनके आवास सह दुकान का जांच किया गया। जिसमें खाद्यान्न व तेलहन का कोई वैध कागजात नहीं दिखाया जा सका। वहीं बसंत कुमार से अरहर दाल 100 रुपया, सरसों तेल 115 रुपया, आटा 60 रुपया बिना कैश मेमो के लिया गया।

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उन्होंने लिखा है कि दुकानदार के द्वारा अवैध रूप से खाद्यान्न जमा करना, बिक्री की गई वस्तु का कैश मेमो नहीं देकर अधिक मूल्य लेने का मामला बनता है। इसलिए दुकानदार के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 के अंर्तगत मुकदमा दर्ज किया जाए। आवेदन पर पुलिस द्वारा कांड संख्या 59/2020 दर्ज किया गया है।

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