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आय से अधिक संपत्ति मामले में एनोस व परिवार के 7 सदस्यों को 7-7 साल की सजा

50 लाख का जुर्माना भी...

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रांची : आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व मंत्री एनोस एक्का समेत परिवार के 7 सदस्यों को सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला सुना दिया है। मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व मंत्री एनोस उनकी पत्नी मेनका एक्का, भाई गिध्दियन एक्का,रिश्तेदार रोशन मिंज, दीपक लकड़ा, जयकांत बाड़ा और इब्राहिम एक्का को 7 साल की सजा सुनाई है साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

 

2012 में हुआ था आरोप गठन 

 

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बता दें कि 2008 में निगरानी ब्यूरो ने प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके बाद में हाइकोर्ट के निर्देश पर 10 अगस्त 2010 को सीबीआइ द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गयी और 27 जनवरी 2012 को पहली एवं 11 दिसंबर 2012 को दूसरी बार चार्जशीट दाखिल की गयी थी। वहीं 23 अगस्त 2012 को एनोस समेत अन्य पर आरोप गठन हुआ था।

एनोस एक्का समेत उनके परिवार के सदस्यों पर लगभग 16 करोड़ 82 लाख रुपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा था और इस मामले में सीबीआइ के द्वारा 148 गवाह पेश किये गये थे। वहीं एनोस एक्का की तरफ से बचाव के लिए 140 गवाहों को कोर्ट में उपस्थित कराया गया था।

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