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सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की आरक्षण की याचिका, बिना OBC आरक्षण के ही होगा पंचायत चुनाव

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Ranchi: राज्य में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया नहीं रुकेगी. झारखंड में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर दायर की गयी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. यह याचिका गिरिडीह के आजसू सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने दाखिल की थी.

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सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि अगले पंचायत चुनाव के पूर्व ट्रिपल टेस्ट के जरिए ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था की जाये.

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