रांची : दीपावली और आने वाले त्योहारों को देखते हुए झारखंड में पटाखों की आतिशबाजी को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद की ओर से अलग-अलग त्योहारों के लिए पटाखे फोड़ने का समय निर्धारित किया गया है। ऐसे में आतिशबाजी करने से पहले निर्धारित समय और नियमों की जानकारी रखना जरूरी है।
दीपावली पर सिर्फ दो घंटे पटाखे
जारी दिशा-निर्देश के अनुसार, दीपावली के दिन रात 8 बजे से रात 10 बजे तक ही पटाखे फोड़ने की अनुमति होगी। यानी दीपावली की रात आतिशबाजी के लिए सिर्फ दो घंटे का समय निर्धारित किया गया है।
छठ पूजा में सुबह पटाखे चलाने की अनुमति
छठ पूजा के दौरान आतिशबाजी के लिए सुबह 6 बजे से 8 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। वहीं गुरु पर्व के लिए रात 8 बजे से 10 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति होगी।
क्रिसमस और नए साल पर भी समय तय
क्रिसमस और नववर्ष के अवसर पर आतिशबाजी के लिए रात 11:55 बजे से 12:30 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। यानी इन मौकों पर भी निर्धारित समय के बाहर पटाखे चलाने की अनुमति नहीं होगी।
पटाखों की आवाज को लेकर भी नियम
दिशा-निर्देशों में पटाखों से होने वाले ध्वनि और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने पर भी जोर दिया गया है। निर्धारित मानकों के अनुरूप पटाखों के इस्तेमाल की बात कही गई है।
वरना हो सकती है कार्रवाई
निर्धारित समय के बाहर पटाखे चलाने या लागू नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में त्योहार के दौरान आतिशबाजी करते समय समय-सीमा और संबंधित नियमों का पालन करना जरूरी होगा।







