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किसी भी वाहन का नहीं बढ़ेगा भाड़ा,परिवहन विभाग

झारखंड में 1 जुलाई से राज्य के अंदर बसों का परिचालन शुरू करने की अनुमति दी गई है. परिवहन विभाग के द्वारा निर्देश दिया गया है कि किसी भी वाहन स्वामी द्वारा किसी प्रकार के वाहन भाड़ा या किराया में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी. झारखण्ड सरकार द्वारा सार्वजनिक वाहनों के परिचालन के लिए सचिव, गृह


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झारखंड में 1 जुलाई से राज्य के अंदर बसों का परिचालन शुरू करने की अनुमति दी गई है. परिवहन विभाग के द्वारा निर्देश दिया गया है कि किसी भी वाहन स्वामी द्वारा किसी प्रकार के वाहन भाड़ा या किराया में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी.

झारखण्ड सरकार द्वारा सार्वजनिक वाहनों के परिचालन के लिए सचिव, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग), झारखण्ड सरकार के 2024 के अनुसार 1 जुलाई के प्रातः 06:00 बजे से राज्य के अन्दर इंट्रा स्टेट बस सेवाओं को परिचालन की अनुमति प्रदान की गई है। अंतर्राज्यीय बस सेवाओं के परिचालन पर प्रतिबंध पहले की ही तरह रहेगी ।

इस क्रम में राज्य के अन्दर “सार्वजनिक वाहनों के परिचालन हेतु” सभी वाहन मालिक ऑपरेटर को इन शत्तों के साथ सार्वजनिक वाहन चलाने की अनुमति होगी।

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सदैव मास्क का उपयोग, नियमित अंतराल पर हाथ को साबुन से धोना, सैनिटाइजर का उपयोग, फेस शील्ड का उपयोग, भीड़-भाड़ वाले स्थानों में दो गज की दूरी बनाकर रखना तथा निज साफ-सफाई एवं स्वच्छता पर ध्यान देना जरूरी है. सार्वजनिक परिवहन के उपयोग उक्त सभी बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देना अत्यावश्यक है।

झारखण्ड राज्य में सार्वजनिक परिवहन तथा लोगों के लिए ये दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं

चालक /सहायक / यात्रियों को मास्क ,/ फेस कवर लगाना अनिवार्य होगा।

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वाहनों में स्प्रे सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा एवं सीटों को हर यात्रा प्रारंभ करने के पूर्व
सैनिटाइज करना होगा।

यात्रा के दौरान चालक यात्रियों द्वारा धुमपान, पान,“ गुटका / खैनी खाना प्रतिबंधित रहेगा।

यात्रा के दौरान सार्वजनिक स्थानों,” बस स्टैण्ड टैक्सी स्टैण्ड में यत्र-तत्र थूकना वर्जित होगा।
पकड़े जाने पर दण्ड के भागी होंगे एवं कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

स्थानीय जिला प्रशासन के निर्देशों के अनुरूप कार्य करना होगा। इन क्षेत्रों में वाहनों को रोकना, खाना-पीना एवं अन्य क्रियाओं के साथ घूमना-फिरना प्रतिबंधित रहेगा।

किसी भी वाहन स्वामी द्वारा किसी भी प्रकार के वाहन भाड़ा,” किराया में बढ़ोतरी नहीं की जायेगी। वाहनों में निर्गत परमिट एवं अनुमान्य यात्रियों की संख्या के अनुसार यात्रियों का परिवहन किया जायेगा।

वाहन स्वामी सभी वाहनों के चालकों, कन्डक्टर एवं अन्य सहकर्मियों का टीकाकरण कराना
सुनिश्चित करेंगे। यात्री अधिक-से-अधिक संख्या में टीकारण कराकर यात्रा करें।

अथासम्भव वाहनों की खिड़कियाँ हमेशा खुली रहे ताकि हवा का आर-पार व्यापक प्रसार
हो सके।

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