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मेयर सुनील पासवान अयोग्य घोषित, सदस्यता की गई समाप्त

गिरिडीह : झारखंड सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा गुरुवार को अधिसूचना जारी कर गिरिडीह नगर निगम के मेयर सुनील पासवान को अयोग्य घोषित कर उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई है। सरकार के सचिव विनय कुमार चौबे के द्वारा पत्र जारी कर दिया गया है। बताया गया कि अनुसूचित जाति के लिए


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गिरिडीह : झारखंड सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा गुरुवार को अधिसूचना जारी कर गिरिडीह नगर निगम के मेयर सुनील पासवान को अयोग्य घोषित कर उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई है। सरकार के सचिव विनय कुमार चौबे के द्वारा पत्र जारी कर दिया गया है।

बताया गया कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित गिरिडीह महापौर के पद पर सुनील पासवान का निर्वाचन 2018 में हुआ था। गिरिडीह उपायुक्त के पत्रांक 2 दिसंबर 2019 के द्वारा विभाग को प्रतिवेदित किया गया कि सुनील कुमार पासवान के नाम से निर्गत अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र को जाति छानबीन समिति द्वारा अपने उपयुक्त अंकित मूल निवास स्थान प्रमाणित नहीं होने के फलस्वरूप रद्द कर दिया गया है।

उपायुक्त गिरिडीह के प्रतिवेदन के आलोक में झारखंड नगर पालिका निर्वाचित प्रतिनिधि (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2020 के नियम 4.7 के प्रावधानों के अंतर्गत सुनील पासवान के विरुद्ध उपयुक्त आरोप एवं उनसे प्राप्त बचाव बयान की सुनवाई हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग झारखंड के द्वारा 21 सितंबर को 2 सदस्यीय जांच टीम जांच समिति गठित की गई ।

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जांच समिति द्वारा श्री पासवान के विरुद्ध आरोपों को प्रमाणित करते हुए 21 अक्टूबर को इस मामले की अंतिम सुनवाई करते हुए विभाग को अनुशंसित किया गया कि झारखंड नगर पालिका निर्वाचित प्रतिनिधि (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2020 के नियम 4.12 सहपठित झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 26(2) तथा 584(1) के प्रावधानों के आलोक में मेयर सुनील पासवान को गिरिडीह नगर निगम पद से मुक्त की जाए।

समिति की अनुशंसा से झारखंड नगर पालिका निर्वाचित प्रतिनिधि (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2020 के नियम 3.16 के तहत आरोप प्रमाणित होने के फलस्वरूप नियम 4.12 के प्रावधानों के तहत सुनील पासवान को अयोग्य घोषित करते हुए उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है।

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