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मेयर सुनील पासवान को मिली हाईकोर्ट से बड़ी राहत

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गिरिडीह : फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में घिरे गिरिडीह मेयर सुनील पासवान को झारखंड उच्च न्यायालय से बड़ी राहत मिली है। फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए आरक्षण का लाभ उठाने के मामले में सोमवार को झारखंड उच्च न्यायालय ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है।

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झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद मेयर सुनील पासवान 10-10 हजार के दो निजी मुचलके के शर्त पर जमानत दी है।

गौरतलब है कि पिछले दिनों गिरिडीह न्यायालय में मेयर की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। जिसके बाद वे झारखंड उच्च न्यायालय के शरण में पहुंचे थे।

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