Samridh Samachar
News portal with truth
- Sponsored -

- Sponsored -

झारखंड में वाहन संचालकों को बड़ी राहत, वाहन के दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ाई गयी

194
Below feature image Mobile 320X100

झारखंड सरकार ने वाहन संचालकों को बड़ी राहत दी है. जिनके वाहन का परमिट, रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य कोई दस्तावेज फेल कर गया है, उन्हें राहत देते हुए वाहन दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ा दी गयी है. परिवहन विभाग ने इस आशय का आदेश पत्र जारी कर दिया है. स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि के 22 अप्रैल, 2021 से जिनके वाहनों के कागजात फेल हो गए है, उसकी वैधता को बढ़ाकर 30 सितंबर तक किया गया है.

Saluja gold international school

विज्ञापन

इस संबंध में परिवहन आयुक्त किरण कुमार पीसी ने आदेश जारी करते हुए सभी जिलों को निर्देश जारी किया है. कोरोना के चलते लॉकडाउन की वजह से वाहनों के दस्तावेजों का नवीनीकरण नहीं हो पाया था. जिस वजह से आम नागरिकों, बस, ट्रक समेत अन्य वाहन संचालकों के वाहनों के दस्तावेज का नवीनीकरण नहीं हो पा रहा था. बता दें कि केंद्र सरकार ने पूर्व में ही वाहनों के दस्तावेजों के वैधता की अवधि को बढ़ा दिया है.

href="https://chat.whatsapp.com/IsDYM9bOenP372RPFWoEBv">

ADVERTISMENT

--------------------- विज्ञापन --------------------- --------------------- विज्ञापन ---------------------

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Before Author Box 300X250