Lockdown 4.0 : देशभर में 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। 14 दिनों तक बढ़ाये गए इस लॉकडाउन को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई है। लॉकडाउन 4 में रेड, ऑरेंज, ग्रीन ज़ोन के साथ 2 और ज़ोन को जोड़ा गया है। नया ज़ोन बफर और कन्टेमेंट जॉन होगा।
वहीं सभी जोन का निर्धारण केंद्र ने राज्यों को करने का अधिकार दिया है। वहीं राज्यों के आपसी सहमति से बसों का आना जाना हो सकेगा। घरेलू अंतराष्ट्रीय उड़ानों को इजाजत नहीं मिली है। शादी समारोह में 50 लोग भाग ले सकते हैं। 10 साल से कम के बच्चों और 65 साल के बुजुर्गों को घर से बाहर निकलने का आदेश नहीं दिया गया है। कौन सी दुकानें खुलेगी, कौन सी नहीं ये राज्य तय करेंगे।
ये रहेगा बंद
- जिम
- मॉल
- थियेटर
- स्कूल/ कॉलेज
- मेट्रो
- हवाई सेवा
- सिनेमा हॉल
- होटल
- धार्मिक / राजनीतिक कार्यक्रम
- पार्क
ये खुलेंगे
- रेस्टोरेंट(होम डिलीवरी की इजाजत रहेगी)
- मिठाई दुकान (होम डिलीवरी की इजाजत रहेगी)
- इंटरस्टेट बस सर्विस (राज्यों के आपसी सहमति से)
- ट्रकों की आवाजाही
- सैलून (राज्य सरकार यदि आदेश देती है तो)
- सभी तरह की दुकानें खोली जा सकती है(राज्य सरकार इसका निर्णय लेगी)
- स्टेडियम और स्पोर्ट्स कांपलेक्स खुल सकते हैं। लेकिन दर्शकों की अनुमति नहीं होगी
आगे अपडेट किया जा रहा है…