कोरोना से बचाव को लेकर देश में एक बार फिर लॉकडाउन की अवधि का विस्तार कर दिया गया है। लॉकडाउन 5.0 को लेकर गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिए हैं। अब यह लॉकडाउन 30 जून तक प्रभावी रहेगा। हालांकि हर बार की तरह इस बार भी कई तरह के छूट दिए गए हैं। कन्टेंटमेंट जोन को छोड़कर अन्य इलाकों को ये छूट दी गई है। नए निर्देश 1 जून, 2020 से लागू होंगे और 30 जून, 2020 तक प्रभावी रहेंगे।
अब देशभर में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। अभी तक ये शाम 7 से सुबह 7 बजे तक था। एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए पास की जरूरत नहीं पड़ेगी।
प्रथम फेज में ये खुलेंगे
इसमें आठ जून के बाद धार्मिक स्थल/इबादत की जगहें, होटल, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी से जुड़ी सेवाएं, शॉपिंग मॉल्स खोले जाएंगे।
दूसरे फेज में ये खुलेंगे
दूसरे फेज में स्कूल, कॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग और कोचिंग इंस्टिट्यूट खुल सकेंगे, लेकिन इनके बारे में राज्य सरकारों से सलाह लेने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा।
तीसरे फेज में ये खुलेंगे
इस फेज में सामाजिक, राजनीतिक रैलियां, स्पोर्ट्स इवेंट, अकादमिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक समारोह और बाकी बड़े जमावड़े शुरू किए जाने की बात है। हालांकि इन्हें शुरू करने का फैसला हालात का जायजा लेने के बाद ही होगा।