Samridh Samachar
News portal with truth
- Sponsored -

- Sponsored -

शादी की तिथि से तीन दिन पहले अपने निकटतम थाने को सूचना देना अनिवार्य

204
Below feature image Mobile 320X100

झारखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्‍य में लागू स्‍वास्‍थ्‍य सुरक्षा सप्‍ताह को दो सप्‍ताह के लिए और बढ़ा दिया है। साथ ही सख्‍ती और बढ़ा दी है। 16 मई की सुबह 6 बजे से लागू होने वाली इन पाबंदियों में सबसे ज्‍यादा सख्‍ती शादी समारोह में लगाई गई है। अब तक शादी समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति थी, लेकिन इसमें अब भारी कटौती कर दी गई है। शादी अब केवल घर में होगी या फिर कोर्ट में। इसमें न बाजा बजेगा और न बारात निकलेगी। घर या कोर्ट में होने वाली इस शादी में मात्र दूल्‍हा-दुल्‍हन समेत 11 लोग ही शामिल हो सकते हैं।

Saluja gold international school

विज्ञापन

डीजे बजाने, पटाखे जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश में कहा गया है कि शादी की तिथि से तीन दिन पहले अपने निकटतम थाने को सूचना देना अनिवार्य है।

--------------------- विज्ञापन --------------------- --------------------- विज्ञापन ---------------------

href="https://chat.whatsapp.com/IsDYM9bOenP372RPFWoEBv">

ADVERTISMENT

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Before Author Box 300X250