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कानफोड़ू पटाखे की आवाज़ वाली BULLET बाइक के शौकीन पर गिरने लगी गाज, अचानक होने वाली शोर से आम आदमी हैं परेशान

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चंदन भारती

अगर चलाया ऐसी बाइक तो जेब का हो सकता है भारी नुकसान

गिरिडीह : कानफोड़ू पटाखे की आवाज निकाल कर हेकड़ी दिखाने वाले बुलेट बाइक के शौकीन सावधान हो जाएं। क्योंकि गिरिडीह यातायात पुलिस अब एक्शन के मूड में है। बता दें कि आजकल लोग रॉयल एनफील्ड ( बुलेट ) बाइक में रेट्रो साइलेंसर लगवा कर सड़कों पर दौड़ाने के बड़े शौकीन हैं। केवल बुलेट ही नहीं बल्कि अन्य बाइकों में भी साइलेंसर से छेड़छाड़ कर उसकी आवाज़ को बढ़ा देते हैं,इनसे पटाखा या बंदूक की गोली चलने जैसी आवाजें निकलती हैं। खास कर युवा वर्ग ने इसे एक फैशन का रूप दे रखा है। वहीं अब यातायात पुलिस ने रेट्रो साइलेंसर लगवाकर स्टाइल मारने वाले युवा बाइकर्स पर कार्यवाही शुरू कर दी है।

 

रेट्रो साइलेंसर लगवाना पड़ा महंगा, बाइक ऑनर पर तगड़ा फाइन

बता दें कि गुरुवार को यातायात पुलिस ने बड़ा चौक के पास रॉयल एनफील्ड ( बुलेट ) बाइक में रेट्रो साइलेंसर का इस्तेमाल करने पर बाइक को जब्त कर लिया। साथ ही मोटरयान अधिनियम190(2), 179(1),180,181,182,183(1) और 194 के तहत साउंड /एयर पॉल्यूशन के तहत बाइक ऑनर का 14 हजार पांच सौ रुपय का तगड़ा चालान थमाते हुए रेट्रो साइलेंसर हटाने का भी निर्देश दिया है।

 

 

दिल के मरीजों के लिए घातक है आवाज

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तेज आवाज वाले साइलेंसर की आवाज दिल के मरीजों के लिए घातक साबित हो रही है। बाइक के शौकीन युवा नए साइलेंसर को निकालकर लंबी पाइप वाले साइलेंसर लगवाकर सड़कों पर मटरगश्ती करते रहते हैं।इसके कारण कई बार पीछे से तेज आवाज आने से राहगीर डर जाते हैं। तेज ध्वनि के साथ फायर की आवाज निकलती है। बाइक का एक्सीलेटर बढ़ाकर गलियों में भी ध्वनि प्रदूषण किया जाता है, जिसके कारण बच्चों, बुजुर्गों व दिल की बीमारी वाले मरीजों को ज्यादा परेशानी होती है।

 

नियमावली और सजा का प्रावधान

ट्रैफिक नियम के अनुसार, आबादी वाले क्षेत्र में बुलेट के साइलेंसर से निकलने वाली आवाज को 55 से 60 डेसिबल तक सामान्य माना जाता है और किसी भी बाइक से निकलने वाली आवाज 60 डेसिबल से कम ही होनी चाहिए, लेकिन जब साइलेंसर बदलते हैं तो बाइक की आवाज 100 डेसिबल से भी ज्यादा का ध्वनि निकलती है, जो गैरकानूनी है। नए मोटरयान अधिनियम 2019 की धारा 182 (क)(4) में वाहन में किए परिवर्तन को लेकर दंड का प्रावधान किया गया है। वाहन में प्रत्येक बदलाव करने पर पांच हजार रुपए का जुर्माना या छह माह के कारावास का प्रावधान है।

 

ऐसे वाहनों पर निरंतर कार्यवाई की दरकार

बता दें कि जिले के लगभग सभी प्रखंडों के चौक – चौराहों पर रेट्रो साइलेंसर वाली बाइक से स्टाइल मारते हुए दो चार युवा देखने को मिल ही जायेगें। हालांकि ऐसे बाइकर्स ज्यादातर कॉलेजों के आस – पास भटकते देखे जा सकते हैं। ऐसे साउंड वाले बाइक पर दो या तीन युवक सवार होकर एक्सीलेटर झाड़ते हुए निकलते हैं। वहीं शहर में रात के वक्त ये युवा जहां शहर में प्रमुख मार्ग पर हुड़दंग मचाते हैं तो दिन के वक्त कई बार इन्हे शहर के बरगंडा स्थित महिला कॉलेज रोड में इन्हें तफरीह करते देखा जा सकता है। ऐसे में यातायात पुलिस ने कार्रवाई कर कड़ा संदेश दिया है।

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