रांची : एक तरफ जहां महापर्व छठ की तैयारी जगह-जगह शुरू हो गई है। नदी, तालाबों की साफ सफाई करवाई जा रही है। वहीं सरकार के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की ओर से छठ पूजा को लेकर आदेश जारी कर दिया गया है।
आदेश के तहत पूरे झारखंड में नदी, तालाब, डैम में लोकआस्था के महापर्व छठ के आयोजन पर रोक लगाई गई है। आदेश में बताया गया है कि छठ घाट में दो गज की दूरी सुनिश्चित करना सम्भव नहीं है। इससे संक्रमण का खतरा हो सकता है। आदेश में जिक्र किया गया है कि इसी कारण से राज्य में अबतक स्विमिंग पूल खोलने नहीं दिया गया है।
ये है आदेश
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1. चूंकि सामाजिक भेद के राष्ट्रीय निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करना संभव नहीं है नदी / तालाब / बांध / जलाशय आदि के पानी में छठ पूजा करते समय 2 गज की दूरी का मानदंड जरूरी है। इसलिए सार्वजनिक तालाबों / झीलों / नदियों / बांधों / जलाशयों / किसी अन्य जल निकाय के पानी में छठ पूजा की अनुमति नहीं दी जाएगी। ताकि COVID-19 संक्रमण के प्रसार की संभावना को कम किया जा सके।
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2. किसी भी सार्वजनिक तालाब / झील / जलाशय / किसी अन्य जल निकाय के तट पर या उसके आस-पास किसी भी प्रकार का कोई स्टाल नहीं लगाया जाएगा।
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3. छठ पूजा के उद्देश्य से व्यक्ति द्वारा छठ घाटों की ईमारकिंग / बैरिकेडिंग / विशेष प्रकाश व्यवस्था निषिद्ध है।
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4. सार्वजनिक स्थानों पर पटाखे फोड़ने की अनुमति नहीं है।
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5. कोई संगीत या कोई अन्य मनोरंजन / सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होगा।