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ध्यान रहे : तीसरी बार लगेगा वीकेंड लॉकडाउन, रहेगी 38 घण्टे तक सख्त पाबंदी

आज शाम 4:00 बजे से सोमवार सुबह 6:00 बजे के बीच फल, सब्जी, किराना, मिठाई सहित अन्य खाद्य सामग्रियों की दुकाने रहेंगी बंद कोरोना संक्रमण के बचाव एवं रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 01 जुलाई 2021 तक बढ़ाया गया है। इस दौरान आज शनिवार शाम 04:00 बजे से सोमवार सुबह


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आज शाम 4:00 बजे से सोमवार सुबह 6:00 बजे के बीच फल, सब्जी, किराना, मिठाई सहित अन्य खाद्य सामग्रियों की दुकाने रहेंगी बंद

कोरोना संक्रमण के बचाव एवं रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 01 जुलाई 2021 तक बढ़ाया गया है। इस दौरान आज शनिवार शाम 04:00 बजे से सोमवार सुबह के 06:00 बजे तक पूर्णतया तालाबंदी लागू किया गया है। इस दौरान फल, सब्जी, किराना सामग्री, मिठाई एवं अन्य खाद सामग्री की दुकाने बंद रहेंगी। इस दौरान सिर्फ स्वास्थ्य से संबंधित दवा दूकान, जांच घर, क्लीनिक, अस्पताल, दूध की दुकान, पेट्रोल पंप सीएनजी, एलपीजी, आउटलेट पूर्व की तरह खुले रहेंगे इत्यादि खुले रहेंगे। इस अवधि में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए कोविड दिशा-निर्देश के आलोक में आम नागरिकों से कोविड समुचित व्यवहार का पालन कर स्वयं एवं परिवार की स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए निर्धारित नियमों एवं दिशा-निर्देर्शों का अनुपालन सुनिश्चित करने की अपील की गई है।

■संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान रविवार को क्या-क्या खुले रहेंगे और क्या-क्या बंद रहेंगे

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रविवार को सभी दुकानें (सब्जी-फल- किराना, मिठाई, खाद्य पदार्थ की दुकान सहित) बंद रहेंगी। स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान जैसे दवा दुकान, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लिनिक, अस्पताल, पेट्रोल पंप, सीएनजी-एलपीजी ऑउटलेट पूर्व की तरह खुले रहेंगे। रेस्तरां से होम डिलिवरी और टेक होम की सुविधा उपलब्ध रहेगी। राष्ट्रीय और स्टेट हाइवे वाले ढाबे, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस भी खुले रहेंगे।

■ शनिवार शाम 4:00 बजे से सोमवार सुबह 6:00 बजे के बीच में सिर्फ स्वास्थ्य से संबंधित सभी दुकानें एवं दूध विक्रय केंद्र खुले रहेंगे.

निजी वाहन का परिचालन भी प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी व्यक्ति को चिकित्सा संबंधी कार्य छोड़कर अन्य किसी भी कार्य के लिए घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। शादी-विवाह समारोह में अधिकतम 11 व्यक्ति तथा अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति को शामिल होने की अनुमति है। दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों/ प्रतिष्ठानों/ संस्थानों के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 के अंतर्गत तथा भारतीय दंड संहिता 1860 के सेक्शन 188 के तहत सख्त एवं कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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