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राज्य में कल से 27 मई तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत वाहनों के आवागमन हेतु नया दिशानिर्देश जारी किया गया है

झारखंड राज्य के अंदर आवागमन के लिए epassjharkhand.nic.in portal से ई-पास प्राप्त किया जा सकता है l राज्य के अंदर एक से दूसरे जिला जाने के लिए ई-पास अनिवार्य तथा जिला के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए भी पास अनिवार्य दिनांक 16 मई 2021 से दिनांक 27 मई 2021 तक झारखंड


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झारखंड राज्य के अंदर आवागमन के लिए epassjharkhand.nic.in portal से ई-पास प्राप्त किया जा सकता है l

राज्य के अंदर एक से दूसरे जिला जाने के लिए ई-पास अनिवार्य तथा जिला के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए भी पास अनिवार्य

दिनांक 16 मई 2021 से दिनांक 27 मई 2021 तक झारखंड राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत राज्य में व्यावसायिक तथा निजी वाहनों के द्वारा आवागमन हेतु नए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। 16 मई 2021 से राज्य में निजी वाहनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को ई-पास तथा वैध फोटो पहचान पत्र रखना अनिवार्य होगा l रेल अथवा हवाई यात्रा हेतु जाने के लिए अपने साथ वैध टिकट रखना अनिवार्य होगा।

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■ ई-पास प्राप्त करने की प्रक्रिया

ई-पास epassjharkhand.nic.in portal से प्राप्त किया जा सकता है। इसमें यात्रा करने वाले व्यक्ति को अपने मोबाइल नंबर को रजिस्टर्ड करना होगा तथा आवागमन के कारणों का उल्लेख करना होगा।

■ राज्य के अंदर ई-पास का प्रावधान

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1. राज्य के अन्दर एक जिला से दूसरे जिला जाने हेतु E-Pass अनिवार्य होगा।

2.निजी वाहन से जिला के अन्दर आवागमन के लिए भी E-Pass अनिवार्य होगा।

अतः, राज्य के अन्तर्गत एक जिला से दूसरे जिला आवागमन तथा एक जिला में ही एक स्थान से दूसरे स्थान जाने हेतु ई-पास की आवश्यकता होगी।

3. निजी वाहन/ टैक्सी से झारखण्ड राज्य में प्रवेश करने के लिए E-Pass होना अनिवार्य होगा।

■ किन परिस्थितियों में E-Pass की आवश्यकता नहीं

1.चिकित्सीय ईलाज तथा अंतिम संस्कार से संबंधित यात्राओं के लिए E-Pass आवश्यक नहीं होगा।

2. राज्य के अंदर व्यावसायिक वाहनों के रूप में निबंधित टैक्सी/टेम्पो/ई-रिक्शा का परिचालन बिना E-Pass के किया जाएगा। इनके लिए वाहनों का व्यावसायिक निबंधन प्रमाण पत्र/रुट पास ही पास के रूप में मान्य होगा।

3. राज्य के बाहर जाने वाले वाहनों के लिए E-Pass आवश्यक नहीं होगा।

4. भारत सरकार, झारखण्ड सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों के वाहनों को E-Pass आवश्यक नहीं होगा।

5. राज्य के अन्दर होकर गुजरने वाली गाड़ियों के लिए E-Pass आवश्यक नहीं होगा।

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