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होली त्योहार एवं शब-ए-बारात को लेकर उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक ने जारी किया संयुक्त आदेश

गिरिडीह : होली त्योहार एवं शब ए बारात पर्व को लेकर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा व पुलिस अधीक्षक अमित रेणु के द्वारा संयुक्त आदेश जारी किया गया है। वहीं स्वास्थ्य व्यवस्था, विधि व्यवस्था व सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी संयुक्त जिला आदेश जारी किया गया है। इसके अलावा उपायुक्त द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सभी थाना


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गिरिडीह : होली त्योहार एवं शब ए बारात पर्व को लेकर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा व पुलिस अधीक्षक अमित रेणु के द्वारा संयुक्त आदेश जारी किया गया है। वहीं स्वास्थ्य व्यवस्था, विधि व्यवस्था व सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी संयुक्त जिला आदेश जारी किया गया है। इसके अलावा उपायुक्त द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सभी थाना प्रभारी, पुलिस निरीक्षक एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी को निर्देश दिया कि इस वर्ष होली का त्यौहार 28 मार्च एवं 29 मार्च को मनाया जायेगा।

28 मार्च की रात्रि में होलिका दहन तथा 29 मार्च को होली खेली जायेगी। ऐसे में होली के मौके पर दण्डाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों व पुलिस जवानों की तैनाती की गयी है। स्वास्थ्य विभाग व अग्निशमन विभाग को चैबिसों घंटे इमर्जेन्सी सेवा के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। संयुक्त आदेश के जरीये जिले के विभिन्न स्थानों पर दण्डाधिकारी व पुलिस बल के जवानों की तैनाती का निदेश दिया गया है। साथ हीं सभी थाना के थाना प्रभारियों के संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी करने का निदेश दिया गया है।

होली पर्व को लेकर उपायुक्त ने प्रतिनियुक्त अधिकारियों व पुलिस अधिकारियों को होली की अगली सुबह तक पूरी चौकसी बरतने का निर्देश सभी को दिया है। इसके अलावे होली के पर्व के दौरान दूसरों के सामान को जबरन उठाने, उसे होलिका में डालने की प्रवृति के प्रति आगाह करते हुए सभी पुलिस पदाधिकारियों को सचेत किया गया है। स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया गया है कि इमरजेंसी सेवा के लिए चिकित्सक व उपकरण तैयार रखा जाए। फायर ब्रिगेड को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा होली के अवसर पर चैबिसों घंटे नियंत्रण कक्ष को चालू रखने का निदेश दिया गया है। साथ ही जुलूस/ रैली एवं सभा करने की अनुमति को भी प्रतिबंधित किया गया है। होली के अवसर पर डीजे का उपयोग प्रतिबंधित है। डीजे मालिकों को होली के लिए डीजे बुकिंग करने की अनुमति नहीं होगी। अश्लील अथवा सांप्रदायिक भावना भड़काने वाले गीतों/ भाषण तथा ऐसे सामग्रियों के प्रसारण/ प्रकाशन को प्रतिबंधित किया गया है।

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होली के अवसर पर किसी भी व्यक्ति को उसके मर्जी के बगैर रंग, अबीर, गुलाल, कीचड़ एवं पानी डालने की अनुमति नहीं होगी। कब्रिस्तान/ ईमामबाड़ा/ मस्जिद के चहारदीवारी पर रंग, अबीर, गुलाल, कीचड़ का प्रयोग प्रतिबंधित किया गया है। सोशल मीडिया में भ्रामक एवं सांप्रदायिक टीका-टिप्पणी से संबंधित खबरों को पोस्ट एवं शेयर करने को प्रतिबंधित किया गया है। इसके लिए सभी एड्मिन को अपने ग्रूप में इस तरह के पोस्ट एवं शेयर को प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया गया है।

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