Samridh Samachar
News portal with truth
- Sponsored -

- Sponsored -

गिरिडीह मेयर सुनील पासवान की बढ़ी मुश्किलें, हो सकती है गिरफ्तारी

135
Below feature image Mobile 320X100

अग्रिम जमानत याचिका खारिज

 

गिरिडीह : जाति प्रमाण पत्र मामले में गिरिडीह नगर निगम के मेयर सुनील पासवान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम अनिल कुमार की अदालत में अग्रिम ज़मानत याचिका पर सुनवाई हुई। जिसे खारिज कर दिया गया है।

विज्ञापन

विज्ञापन

यह सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। जिसमें सुनील पासवान के तरफ से अधिवक्ता चुन्नुकांत ने पक्ष रखते हुए बहस की। बता दें कि कोरोना के मद्देनजर नगर निगम की आवश्यक कार्यों के प्रभावित होने की दलील पर गिरफ्तारी पर 10 मई तक रोक लगी थी। मगर जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब अदालत द्वारा गिरफ्तारी पर रोक स्वतः समाप्त हो गयी है। जिससे अब सुनील पासवान पर गिरफ्तारी के बादल मंडराने लगे हैं।

गौरतलब है कि 03 मार्च 2020 को मेयर सुनील पासवान के विरूद्घ गिरिडीह सीओ रविंद्र कुमार सिन्हा द्वारा धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था। प्राथमिकी में गलत एवं भ्रामक दस्तावेजों पर जाति प्रमाण पत्र बनवाने का आरोप लगाया गया था।

href="https://chat.whatsapp.com/IsDYM9bOenP372RPFWoEBv">

ADVERTISMENT

GRADEN VIEW SAMRIDH NEWS <>

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Before Author Box 300X250