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स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत प्रखंड के लाभुकाें काे दिया जाएगा लाभ, बीमार लोगों को होगा फायदा

गावां, गिरिडीह : बीडीओ दीपक प्रसाद की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजनांतर्गत सहायता राशि के भुगतान हेतु पंचायतों से प्राप्त अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के लाभुकों के भुगतान हेतु प्रखंड के सभी मुखिया व पंचायत के साथ बैठक प्रखंड मुख्यालय के सभागार में की गई। बैठक में बीडीओ दीपक प्रसाद ने


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गावां, गिरिडीह : बीडीओ दीपक प्रसाद की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजनांतर्गत सहायता राशि के भुगतान हेतु पंचायतों से प्राप्त अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के लाभुकों के भुगतान हेतु प्रखंड के सभी मुखिया व पंचायत के साथ बैठक प्रखंड मुख्यालय के सभागार में की गई।
बैठक में बीडीओ दीपक प्रसाद ने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित चिकित्सा सहायता योजना के क्रियान्वयन में संशोधन, अनुदान राशि की अधिसीमा, भुगतान का प्रक्रिया एवं चिकित्सा सहायता योजना के नाम को परिवर्तित करते हुए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना करने के संबंध में जानकारी साझा किया। सभी 17 पंचायतों से 15 – 15 अनुसूचित जनजाति/ जाति एवं पिछड़ा वर्ग के लाभुकों की संख्या प्राप्त की गई है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा संचालित चिकित्सा सहायता योजना के क्रियान्वयन को प्रभावी बनाने हेतु एवं अधिकाधिक लाभुकों को चिकित्सा अनुदान का लाभ देने हेतु योजना के क्रियान्वयन एवं स्वरूप में संशोधन की गई है।
अस्पताल में तीन दिन से कम भर्ती हाेने पर मिलेंगे 3 हजार
लाभुक यदि व्यस्क हों, तो इस स्थिति में योजनांतर्गत अनुदान राशि निम्न रूप से देय होगा। किसी भी तरह की बीमारी अथवा शल्य चिकित्सा हेतु बीमारी/ अस्पताल में इलाज की अवधि 07 दिनों से कम होने पर 03 हजार, बीमारी/ अस्पताल में इलाज की अवधि 07 दिनों से अधिक होने पर 05 हजार, कोरोना संक्रमित व्यक्ति का यदि इलाज घर पर हुआ हो तो 05 हजार, यदि पीड़ित का इलाज अस्पताल में हुआ हो तो 10 हजार तथा कैंसर पीड़ितों को 25 हजार अनुदान राशि देने का प्रावधान है।
वहीं लाभुक यदि अवयस्क हों तो इस स्थिति में योजनांतर्गत अनुदान राशि निम्न रूप से होगी। किसी भी तरह की बीमारी अथवा शल्य चिकित्सा हेतु बीमारी/ अस्पताल में इलाज की अवधि 07 दिनों से कम होने पर 1500, बीमारी/ अस्पताल में इलाज की अवधि 07 दिनों से अधिक होने पर 2500, कोरोना संक्रमित व्यक्ति का यदि इलाज घर पर हुआ हो तो 2500, यदि पीड़ित का इलाज अस्पताल में हुआ हो तो 05 हजार तथा कैंसर पीड़ितों को 15 हजार अनुदान राशि देने का प्रावधान है। बैठक में मुखिया प्रतिनिधि दिनेश पांडेय, मेराज उद्दीन, ब्रह्मदेव शर्मा, जीप सदस्य राजेन्द्र चौधरी, बीपीआरओ संजय कुमार, अभिमन्यु रजवार, अजय साव, अनुरूपा देवी, प्रभु हाजरा, मकसूद आलम, सबदर अली, समेत कई लोग उपस्थित थे।

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