विधायक से वार्ता के बाद साउंड यूनियन साउंड सिस्टम देने को हुआ तैयार, लेकिन होगी ये शर्त

गिरिडीह : प्रशासन द्वारा धारा 107 के तहत 27 साउंड यूनियन सदस्यों पर किए गए FIR और कड़े नियमों में साउंड संचालकों को बांधे जाने के विरोध में साउंड यूनियन द्वारा रामनवमी में साउंड सिस्टम नहीं दिए जाने के मामले को लेकर शनिवार को गिरिडीह सदर विधायक सुदिव्य कुमार के आवासीय कार्यालय में साउंड यूनियन के जिलाध्यक्ष रामजी प्रसाद यादव ने एक शिष्टमंडल के साथ विधायक से मुलाकात की।

मौके पर विधायक श्री सोनू ने समस्या को विस्तार से सुना और हड़ताल वापस लेने के मुद्दे पर वार्ता की। जिसके बाद साउंड यूनियन कुछ शर्तों पर साउंड सिस्टम भाड़े पर देने को राजी हो गया।

 

इन शर्तों को मानने पर ही भाड़े में मिलेगा साउंड सिस्टम

1. भाड़े पर दिया गया ध्वनिविस्तारक यंत्रों में किसी प्रकार का अमर्यादित गीत/नारों का प्रयोग होने पर प्रशासनिक कार्यवाही के हकदार पूजा समिति होगी।
2. आयोजन स्थल अथवा अखाड़ा जुलूस के दौरान ध्वनिविस्तारक यंत्रों से किसी भी प्रकार का धार्मिक/समुदाय/जाति विशेष की भावना को ठेस पहुंचाने वाले भाषण दिए जाने और हिंसा फैलने पर उसकी जवाबदेही अखाड़ा समिति की होगी।
3. सक्षम पदाधिकारी के द्वारा लिखित आदेश होने पर ही साउंड सिस्टम दिया जाएगा।
4.अखाड़ा समिति को अपने समिति के पांच पदाधिकारी का नाम/वैध प्रमाणपत्र/मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा,जिसका एक कॉपी थाना में दिया जाएगा।
05.मंदिर/मस्जिद/अस्पताल/न्यायालय और विवादित स्थल से 100 गज की दूरी तक साउंड का प्रयोग नहीं किया जाएगा।