झारखंड में वाहन संचालकों को बड़ी राहत, वाहन के दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ाई गयी

झारखंड सरकार ने वाहन संचालकों को बड़ी राहत दी है. जिनके वाहन का परमिट, रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य कोई दस्तावेज फेल कर गया है, उन्हें राहत देते हुए वाहन दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ा दी गयी है. परिवहन विभाग ने इस आशय का आदेश पत्र जारी कर दिया है. स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि के 22 अप्रैल, 2021 से जिनके वाहनों के कागजात फेल हो गए है, उसकी वैधता को बढ़ाकर 30 सितंबर तक किया गया है.

इस संबंध में परिवहन आयुक्त किरण कुमार पीसी ने आदेश जारी करते हुए सभी जिलों को निर्देश जारी किया है. कोरोना के चलते लॉकडाउन की वजह से वाहनों के दस्तावेजों का नवीनीकरण नहीं हो पाया था. जिस वजह से आम नागरिकों, बस, ट्रक समेत अन्य वाहन संचालकों के वाहनों के दस्तावेज का नवीनीकरण नहीं हो पा रहा था. बता दें कि केंद्र सरकार ने पूर्व में ही वाहनों के दस्तावेजों के वैधता की अवधि को बढ़ा दिया है.