गिरिडीह : झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत 31 मार्च 2020 से पहले के स्टैंडर्ड मानक ऋण लाभुकों को 50 हजारतक के ऋण माफी का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत गिरिडीह जिले के 35,000 मानक फसल ऋण धारक लाभान्वित होंगे। इसको लेकर लाभुकों को बैंक के अलावा प्रज्ञा केंद्रों में अपना आवेदन जमा करना होगा। इस प्रक्रिया हेतु सबसे पहले लाभुकों से आवेदन के अलावा उनका आधार, राशन, स्वघोषणा प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सेवा शुल्क ₹1 लिया जाना है, जिसके पश्चात ई-केवाईसी के माध्यम से अपने आवेदन को प्रमाणित करना होता है।
इसके अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि कृषि ऋण माफी योजना के सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु जिले के 358 प्रज्ञा केंद्रों को पंचायत वार टैगिंग किया गया है। उपायुक्त ने कहा कि सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। ताकि पारदर्शिता एवं सुनियोजित तरीके से झारखंड कृषि ऋण माफी योजना का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जा सके।
उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं किसानों से संपर्क स्थापित करते हुए किसानों को कृषि ऋण माफी योजना की जानकारी उपलब्ध कराएंगे। साथ ही साथ प्रज्ञा केंद्र पर उनकी उपस्थिति भी सुनिश्चित कराएंगे।