भालू की हत्या मामले में एक गिरफ्तार, 2 अन्य नामजद

वन विभाग की टीम ने मृत भालू का खाल भी किया बरामद

तिसरी : प्रखंड के कारीपहरी सुरक्षित वन क्षेत्र में भालू की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। इस मामले में वन विभाग की टीम ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जबकि हत्या के आरोप में 2 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। भालू की हत्या में पकड़ा गया आरोपी कारीपहरी का ही मंगरा मुर्मू है। जबकि नामजद अभियुक्तों में कारीपहरी का ही संझला मरांडी और बिहार के कौओकोल थाना क्षेत्र के राजवारिया निवासी गुरुसहाय राय है।

 

बताया जाता है कि वन क्षेत्र पदाधिकारी को कुछ लोगों द्वारा कारीपहरी सुरक्षित वन में एक भालू की हत्या कर उसके मांस का बंटवारा किए जाने की गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर टीम गठित कर छापेमारी की गई जिसमें कारीपहरी गांव से ही जंगली भालू का खाल बरामद किया गया। वहीं छानबीन के आधार पर मंगरा मुर्मू को गिरफ्तार किया गया साथ ही दो को नामजद बनाया गया। इन सभी के विरुद्ध भारतीय वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9,39,44 एवं 51 का उल्लंघन करने के लिए गैर जमानतीय वन अपराध के तहत वनवाद दायर किया गया है।

छापेमारी टीम में रेंजर अनिल कुमार, अशोक कुमार, पवन कुमार विश्वकर्मा, दिनेश दास और अभिमित राज शामिल थे।