शिक्षा मंत्रालय ने कोचिंग संस्थानों के लिए नई गाइडलाइन्स जारी की है. नई गाइडलाइन्स के मुताबिक कोचिंग संस्थानों में 16 साल से कम उम्र के स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं मिलेगा. साथ ही अच्छे नंबर या रैंक दिलाने की गारंटी जैसे भ्रामक वादों पर भी लगाम लगेगी. वहीं, गाइडलाइन्स को न मानने वालों पर कोचिंग सेंटर्स पर 25 हजार रुपए से एक लाख रुपए तक भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
गौरतलब है कि कोचिंग संस्थानों को विनियमित करने के लिए, बेतरतीब तरीके से निजी कोचिंग संस्थानों की बढ़ोतरी को रोकने के लिए ये गाइडलाइन्स जारी किए हैं.